धारा 279 आईपीसी- सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना , IPC Section 279 ( IPC Section 279. Rash driving or riding on a public way ) IPC की धारा 279 | धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 279 In Hindi आईपीसी की धारा 279 के अधिनियम अनुसार जो भी व्यक्ति अपने किसी भी वाहन को सार्वजनिक मार्ग (Public way) पर बहुत ही तेज गति से चलाता है या लापरवाही से चलाता है। जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँचने की संभावना बन जाए। इस प्रकार गलत तरीके से वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर IPC Section 279 के तहत मुकदमा दर्ज (Court case) कर कार्यवाही की जाती है।. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 279 के अनुसार, सार्वजनिक मार्ग पर जल्दबाजी में, गलत तरीके और लापरवाही से वाहन चलाने के मामले शामिल किए जाते हैं, जिससे कोई मानव जीवन संकट में आ जाए अथवा किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट पहुंचे।.
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